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भोपाल

पंचायत चुनाव में मंत्री, मंत्री दर्जा प्राप्त, सांसद और विधायक नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट

– एजेंट को हर राउंड की मतगणना के लिए अगल-अलग कलर का मिलेगा प्रवेश पत्र- मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतदान-मतगणना के दिशा-निर्देश

भोपालNov 23, 2021 / 08:57 pm

Ashok gautam

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भोपाल। पंचायत चुनाव में मंत्री, मंत्री दर्जा प्राप्त, सांसद, विधायक किसी भी अभ्यर्थी के मतगणना एजेंट नहीं बनाए जा सकेंगे। वहीं मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री मतणना केन्द्र पर सिर्फ अभ्यर्थी के रूप में ही जा सकेंगे। सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतगणन ब्लाक स्तर पर होगी। हर राउंड की मतगणना के लिए एजेंटों को अलग-अलग कलर के पास जारी किए जाएंगे। एक राउंड की मतणना के बाद उन्हेंं मतणना स्थल से बाहर जाना होगा।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मतदान, मतगणना स्थल और मतगणना कार्य के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार एजेंट मतगणना टेबल से इधर-उधर भ्रमण नहीं कर सकेंगे। मतगणना स्थल पर एजेंटों के साथ साथ अधिकारी भी मोबाइल फोन पर बातचीत नहीं कर सकेंगे, लेकिन वहां तक फोन ले जाने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से ही मिल सकेगी। मतगणना हाल के अंदर पुलिस को आने की इजाजत नहीं होगी।


नीला होगा सरपंचों का निर्वाचन प्रमाणपत्र
पंचायत के चारों पदों के लिए अगल-अलग कलर के निर्वाचन प्रमाण पत्र होंगे। जिसमें पंच के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत का पीला, जिला पंचायत सदस्यों का गुलाबी होगा। वहीं मतदान के समय सरपंच और पचायतों के लिए मतपत्रों और जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी ईवीएम में लगाए जाने वाले बैलेट पेपर कलरों को इसी क्रम में लगाया जाएगा। इसका क्रम भी पहले पंचायत, बाद में जनपद पंचायत और अंतिम में जिला पंचायत की बैलेट यूनिट रखी जाएगी।

लगेगा 250 रूपए का जुर्माना
मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह, दल के नेता की फोटो, वैनर लेकर जाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के साथ 250 रूपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन एजेंट अभ्यर्थी के नाम का एक बैज, बिल्ला लगाकर मतदान केन्द्र में जा सकता है। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएंगी।
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