नीला होगा सरपंचों का निर्वाचन प्रमाणपत्र
पंचायत के चारों पदों के लिए अगल-अलग कलर के निर्वाचन प्रमाण पत्र होंगे। जिसमें पंच के लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत का पीला, जिला पंचायत सदस्यों का गुलाबी होगा। वहीं मतदान के समय सरपंच और पचायतों के लिए मतपत्रों और जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी ईवीएम में लगाए जाने वाले बैलेट पेपर कलरों को इसी क्रम में लगाया जाएगा। इसका क्रम भी पहले पंचायत, बाद में जनपद पंचायत और अंतिम में जिला पंचायत की बैलेट यूनिट रखी जाएगी।
लगेगा 250 रूपए का जुर्माना
मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह, दल के नेता की फोटो, वैनर लेकर जाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के साथ 250 रूपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन एजेंट अभ्यर्थी के नाम का एक बैज, बिल्ला लगाकर मतदान केन्द्र में जा सकता है। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएंगी।
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