भोपाल

मिर्ची बाबा को पुलिस ने किया नजरबंद, जल समाधि लेने पहुंचे थे भोपाल

– शीतलदास की बगिया पर दिन भर तैनात रही पुलिस- बाबा का नया पैंतरा, अब 20 जून तक करूंगा इंतजार

भोपालJun 17, 2019 / 06:48 am

दीपेश तिवारी

मिर्ची बाबा को पुलिस ने किया नजरबंद, जल समाधि लेने पहुंचे थे भोपाल

भोपाल। लोकसभा चुनाव 2019 में दिग्विजय सिंह की जीत की भविष्यवाणी करने वाले मिर्ची बाबा ने लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहने के बाद रविवार को शीतलदास की बगिया में जल समाधि लेने का एलान किया था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दिए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें होटल में ही रोककर नजरबंद कर दिया।

दरअसल लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हारने पर जल समाधि का एलान करने वाले स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा को रविवार को पुलिस ने समाधि स्थल पर पहुंचने ही नहीं दिया। वे भोपाल पहुंचकर मिनाल स्थित एक होटल में रुके थे।

 

दोपहर में उन्होंने बड़े तालाब स्थित शीतलदास की बगिया में जल समाधि लेने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल में ही रोककर नजरबंद कर दिया। शीतलदास की बगिया में भी पुलिस बल तैनात था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि वे होटल से बाहर निकलते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अब बाबा ने 20 जून तक जल समाधि की अनुमति नहीं मिलने पर भोजन त्यागने की चेतावनी दी है।

mirchi baba

अनुमति नहीं तो 20 से त्याग दूंगा अन्न-जल
मिर्ची बाबा ने दोपहर बाद मीडिया से कहा कि दोपहर 2.11 बजे समाधि का मुहूर्त था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। अब आगे कोई मुहूर्त बनता है तो फिर अनुमति मांगूगा। 20 जून तक प्रशासन के संपर्क में रहूंगा।

मांगी थी अनुमति
मिर्ची बाबा ने लोकसभा चुनाव के समय ऐलान किया था कि भोपाल से दिग्विजय सिंह जीतेंगे। नहीं तो जल समाधि ले लूंगा। चुनाव बाद वे चुप्पी साध गए। इस पर सोशल मीडिया में उनकी किरकिरी होने लगी।

इसके बाद उन्होंने भोपाल कलेक्टर को पत्र लिखकर जल समाधि की अनुमति मांगी। कलेक्टर ने पत्र डीआइजी के पास भेज बाबा पर नजर रखने को कहा।

मिर्ची बाबा को नजरबंद नहीं किया गया। उन्हें कलेक्टर से जल समाधि की अनुमति नहीं मिली। वे जल समाधि लेने बड़े तालाब न पहुंच जाएं, इसके लिए पुलिस बल को तैनात किया गया था।
– संपत उपाध्याय, एसपी साउथ
 

यदि कोई सीधे तौर पर जल समाधि लेने की इच्छा जाहिर कर रहा है तो स्पष्ट है कि वह आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। इसके लिए धारा ३०९ के तहत अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बनता है।
– संजय गुप्ता, एडवोकेट

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