एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव भाजपा विधायक विश्वास सारंग के साथ अदालत पहुंचे और उन्होंने न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आकाश की जमानत के लिए याचिका लगाई। आकाश के खिलाफ दर्ज दो मामलों में जमानत अर्जी पेश की गई है।
पहला शासकीय कार्य में बाधा का है और दूसरा बिजली गुल के संबंध में हुए प्रदर्शन के दौरान बलवा और अन्य धाराओं का मामला है। याचिका में पुलिस द्वारा आकाश के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा, बनावटी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए जमानत की मांग की गई है।
अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए इंदौर पुलिस से केस डायरी तलब की है। केस डायरी मिलने के बाद कोर्ट ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई करना तय किया है। आकाश फिलहाल इंदौर की जेल में बंद हैं। उन्हें अब एक रात और जेल में गुजारना पड़ेगी।
गौरतलब है कि आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट के बैट से पीट दिया था। अधिकारी वहां जर्जर मकान गिराने के लिए गये थे। इसके बाद पुलिस ने आकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया है । इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को यह कहते हुए मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया था कि यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। इसके बाद आकाश की ओर से भोपाल की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई गई है।
एडवोकेट खुद लेकर गए नोटिस
अदालत से आकाश के वकील ने निवेदन किया कि इंदौर पुलिस को केस डायरी पेश करने के लिए जारी सूचना पत्र पहुंचने में देरी न हो इसलिए वे खुद ही यह ले जाकर इंदौर पुलिस तक पहुंचा देंगे। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें नोटिस ले जाने की इजाजत दे दी। एडवोकेट भार्गव खुद ही नोटिस लेकर इंदौर गए हैं वे इसे पुलिस को सौंपेंगे। इसके बाद इंदौर पुलिस शनिवार को मामले की सुनवाई के पहले अदालत के समक्ष केस डायरी पेश करेगी।
नहीं पहुंचे भाजपा नेता
आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका लगाने के दौरान भाजपा के कोई बड़े नेता नहीं पहुंचे । केवल नरेला विधायक विश्वास सारंग वहां मौजूद थे अन्य नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंचे।