उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में फैसला सुनते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने से साफ इनकार किया है, हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसे ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि दुकानदारों को भी मानना होगा।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय भी निर्धारित किया है| जिसके अनुसार केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। इस फैसले के बाद जहां पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप है, वहीं राजनीति में भी हलचल है|
दरअसल, मंगलवार को SC ने अपने फैसले में शर्तों के सात पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दी है| कोर्ट ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है।
दरअसल, मंगलवार को SC ने अपने फैसले में शर्तों के सात पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने की अनुमति दी है| कोर्ट ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है।
कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कम आवाज वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और फैसले की बड़ी बातें :
-केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।
-जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकते हैं।
-ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।
-अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
-केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।
-जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकते हैं।
-ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।
-अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।
-क्रिस्मस पर रात 12 बजे पटाखे चला सकते हैं। लेकिन नए साल और क्रिसमस के मौके रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। -दिवाली से पहले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की जांच की जाए।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील विजय पंजावाणी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सख्त नहीं है। हम पूर्ण प्रतिबंध की उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पटाखों की अनुमति होगी लेकिन समय तय किया गया है क्योंकि इसे 8 बजे से शाम 10 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील विजय पंजावाणी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सख्त नहीं है। हम पूर्ण प्रतिबंध की उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पटाखों की अनुमति होगी लेकिन समय तय किया गया है क्योंकि इसे 8 बजे से शाम 10 बजे के बीच अनुमति दी जाएगी।