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भोपाल

एमपी में कर से बड़ी छूट, जारी किए आदेश, दिवाली पर सरकार ने व्यापारियों को भी दिया तोहफा

MP government tax exemption on Diwali दिवाली पर सरकार ने व्यापारियों को कर से दी बड़ी छूट

भोपालOct 31, 2024 / 10:44 am

deepak deewan

MP government gave a big tax exemption to the traders on Diwali

MP government gave a big tax exemption to the traders on Diwali

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सरकार ने दिवाली पर अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सोमवार को सीएम मोहन यादव ने डीए वृद्धि का ऐलान किया। महापर्व के मौके पर राज्य सरकार ने व्यापारियों को भी तोहफा दिया है। इसके बाद सरकार ने छोटे व्यापारियों को भी कर में छूट देकर बड़ी राहत दी है।
मध्यप्रदेश में दिवाली पर रेहड़ी पटरियों पर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों को बाजार कर से छूट दी गई है। राज्य के
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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छोटे दुकानदारों को होगा फायदा

बाजार कर में छूट से मिट्टी के दीपक बेचनेवालों, फूलों या सजावटी सामान और दीप-माला बेचनेवालों, धार्मिक प्रतीकों आदि के छोटे व्यापारियों को खासा फायदा होगा। प्राय: गांव के कारीगर, जरूरत महिलाएं ये सामान बेचने शहर आते हैं जिनसे इस बार बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री बेचने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।
प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर यह आदेश 29 अक्टूबर यानि धनतेरस से 11 नवम्बर 2024 यानि देवउठनी ग्यारस तक लागू रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 28 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश दिए हैं।

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