मध्यप्रदेश शासन के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की ओर से कोरोना महामारी घोषित किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा-निर्देश जारी कर जेलों में बंद कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल देने पर रिहा करने की बात कही थी। इसके बाद मध्यप्रदेश के जेल विभाग ने 120 दिन की पैरोल पर कैदियों को छुट्टी दी गई थी। इसके बाद 60 दिन की पैरोल और बढ़ाने की बात जेल मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कही थी। 25 जुलाई को जेल विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि पूर्व में पैरोल पर छूटे कैदियों को 120 दिवस के स्थान पर 180 दिन दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इसके अलावा अब जो पैरोल अवधि होगी वो 180 दिनों के लिए दी जा सकेगी। इस आदेश के बाद इंदौर और सतना जेलों से छुट्टी पर गए कैदियों का 60 दिन की और राहत मिल गई है। गौरतलब है कि मई माह से अबतक साढ़े 12 हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।
क्या कहा था जेल मंत्री ने :-:
गृह एवं जेल मंत्री डा. नरोत्तम मिश्र (home minister narottam mishra) ने एक सप्ताह पहले भोपाल की गांधीनगर जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने त्योहारों को देखते हुए महिला कैदियों को बिंदी, चूड़ी भी देने की बात कही थी, साथ ही कैदियों को कोरोना काल में पैरोल का समय 60 दिन और बढ़ाने की बात कही थी।
Rewa: कोरोना का खौफ: 200 कैदियों की पैरोल अवधि 60 दिन के लिए बढ़ी
डा. मिश्रा ने कहा था कि कोरोना संक्रमण काल में पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों का पैरोल पीरियड 60 दिन और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उच्च प्राधिकार समिति से अनुरोध किया जा रहा है। इससे जेलों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में शासन को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को कैदियों का पैरोल पीरियड समाप्त होने जा रहा है।
बड़ी जेलों में बनेगा कोरोना वार्ड :-:
गृहमंत्री ने बताया कि जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश की भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर की जेलों में यह कोरोना वार्ड बनाया जाएगा। इसमें चिकित्सा और डाक्टरों की व्यवस्था की जाएगी।