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भोपाल

सरकारी भर्ती : सबको लाभ- वर्दीधारी व छोटे पदों पर आयु में हो रही 5 साल की वृद्धि

– सरकारी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 33 साल करने की तैयारी- महिला एवं आरक्षित वर्ग 38 वर्ष तक कर सकेंगे आवेदन

भोपालNov 23, 2019 / 11:51 am

दीपेश तिवारी

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भोपाल। MP सरकार वर्दीधारी और छोटे पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु में बदलाव करने जा रही है। इससे पुलिस आरक्षक, सब-इंस्पेक्टर, जेल आरक्षक और वन विभाग आदि में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष हो जाएगी। आरक्षित पदों पर 38 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
इससे पहले शिवराज सरकार ने 5 जून 2017 को आयु सीमा में बदलाव किया था। इसमें मध्यप्रदेश के मूल निवासी को 5 साल की छूट दी, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। अधिकतम आयु में इस दोहरेपन का मामला हाईकोर्टतक पहुंचा।?
इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार मूल निवासी और बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती आयु सीमा में अंतर नहीं कर सकती। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर वर्दीधारी पदों की आयु पहले की तरह 28 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार किया।
इस प्रस्ताव को मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने खारिज कर दिया। उन्होंने फाइल पर लिखा कि भर्ती की अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 3३ और महिला सहित आरक्षित पदों के लिए 38 वर्ष की जाए। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया है।
अब 2 नहीं 3 साल में पक्की होगी नौकरी, पीएससी पदों पर अभी नहीं करेंगे लागू
प्रदेश में अब भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दो नहीं बल्कि तीन साल में स्थायी होंगे।?इन तीन सालों को परीविक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) माना जाएगा।?
परीविक्षा काल में उन्हें कम वेतन मिलेगा। चौथे साल से पूरा वेतन मिलना शुरू होगा। वेतनवृद्धि पांचवे साल से शुरू होगी। आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार यह नया प्रावधान कर रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तें 1961 में बदलाव किया जा रहा है।
जीएडी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करेगी। परीविक्षा अवधि में पहले साल न्यूनतम वेतन का 70 फीसदी, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 फीसदी दिया जाएगा।

चौथे साल से पूरा वेतन मिलेगा। अभी कर्मचारी को पहले महीने से ही पूरा वेतन मिलता है। तीसरे साल से उसे प्राबेशन पीरियड के दो साल का इन्क्रीमेंट भी मिलता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पर यह लागू नहीं होगा। अभी इसे व्यापमं, एमपी ऑनलाइन व अन्य माध्यम से लिपिक स्तर तक के पदों की भर्ती तक सीमित रखेंगे।?जरूरी होने पर आयोग की भर्ती पर भी लागू किया जा सकता है।
50 हजार पदों पर होनी है भर्ती

राज्य सरकार 40 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। इनमें 22 हजार शिक्षक, 22 हजार पुलिस जवान, 3 हजार स्टाफ और एएनएम सहित अन्य पदों पर भर्ती होना प्रस्तावित है। ऐसे में इन लोगों को तीन साल तक अस्थायी नौकरी में कम वेतन पर काम करना होगा।
03 हजार करोड़ हर साल बचेंगे
प्रदेश में अभी बड़ी संख्या में भर्ती प्रस्तावित है। इससे राज्य पर और वित्तीय भार पड़ेगा। वित्त विभाग का मानना है कि ऐसे में 3 साल तक कम वेतन और पांचवें साल इन्क्रीमेंट देने से हर साल करीब 3 हजार करोड़ अर्थात तीन साल में 9 हजार करोड़ की बचत होगी।
कैबिनेट भेजेंगे प्रस्ताव
हम प्रोबेशन पीरियड दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने जा रहे हैं। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा।
– केके सिंह, अपर मुख्य सचिव, जीएडी

कई राज्यों में 33 से कम है आयु सीमा
प्रदेश में आयु सीमा 33 वर्ष होने से दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए भी यहां भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। देश के कई राज्यों में वर्दीधारी पदों की अधिकतम आयु 25 से 28 वर्ष है। ऐसे में वहां आयु पार होने के बाद वे यहां आवेदन कर सकेंगे। उन्हें कुछ साल का फायदा मिल जाएगा।
आयु सीमा तय नहीं होने से अटकी भर्ती
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में निकली राज्य वन सेवा भर्ती में वर्दीधारी पदों की आयु सीमा स्पष्ट नहीं की है। आयोग ने नोटीफिकेशन में लिखा कि शासन द्वारा तय आयु सीमा ही मान्य होगी।
भाजपा सरकार ने भर्तियां नहीं की। इससे मध्य प्रदेश के कई युवा ओवरएज हो गए। उनका नुकसान नहीं होने देंगे। वर्दीधारी सेवा में उन्हें अवसर मिले, इसके लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष की जा रही है।
– डॉ. गोविंद सिंह, मंत्री, जीएडी
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