
MP News: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अब कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन को संशोधित किया जाएगा। इन नियमों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियम को अंतिम स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग की ओर से पेंशन और छुट्टी के नियमों में संशोधन किया जाएगा। गठित टीम में वित्त सेवा के आरके जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के एमके बातव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वित्त सेवा के दो अन्य अधिकारी भी इस काम को देखेंगे।
केंद्र सरकार पेंशन के नियमों में कई बड़े बदलाव कर चुकी है। इसमें 25 साल से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, तलाकशुदा को परिवार पेंशन देने का प्रावधन है। लगाचार पेंशनरों की मांग को देखते हुए रिटायर्ड आईएएस जीपी सिंघल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने पेंशन के नियम अध्यन करके संशोधन संबंधित रिपोर्ट वित्त विभाग को तीन साल पहले सौंपी थी। जिसपर विभाग की ओर पेंशन विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस सुझाव को भेज दिया गया है।
इधर, बताया जा रहा है कि जो सुझाव भेजे गए हैं। अगर उसपर अंतिम मुहर लगती है तो छुट्टी का 48 साल पुराना नियम बदल जाएगा। जो कि सन् 1977 का नियम था।
Updated on:
03 Jan 2025 08:12 pm
Published on:
03 Jan 2025 08:11 pm
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