प्रतिवेदन के मुख्य मुद्दे, जिनके समाधान की कवायद
हेलमेट एवं बॉडीगार्ड: महिला अधिकारियों के लिए कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले सुरक्षा उपकरण मसलन हेलमेट, बॉडी गार्ड अलग से डिजाइन किए जाएं।
आवास आवंटन: विभाग में कार्यरत सिंगल, तलाकशुदा को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय आवास आवंटित किए जाएं।
स्वास्थ्य परीक्षण: विभाग में कार्यरत स्टाफ का प्रति वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो। रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग की व्यवस्था। ये रिपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड में संलग्न हो।
पृथक प्रसाधन कक्ष: शासकीय कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर अलग से प्रसाधन कक्ष बनाए जाएं।
विशेष भर्ती अभियान: पुलिस बल में 33 फीसदी महिला पुलिसकर्मी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती अभियान चलाया जाए।
पदस्थापना: पुलिस विभाग के जिम्मेदार पदों पर महिला पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए स्थानांतरण नीति में प्रावधान किया जाए। आरक्षक से लेकर वरिष्ठ महिला अफसरों के लिए संपूर्ण सेवाकाल में एक निश्चित अवधि के लिए मैदानी पोस्टिंग अनिवार्य हो।
आचरण-व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण: विभाग में महिला एवं पुरुष के परस्पर व्यवहार, शिष्टाचार एवं संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
झूलाघर: पुलिस की प्रत्येक इकाई में आवश्यकतानुसार और महिला बल के अनुपात में झूलाघर की स्थापना की जाए। पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम के नए बने क्वाटर्स में इसका शुभारंभ सुनिश्चित हो।
वाहन चलाने की ट्रेनिंग: महिला पुलिसकर्मियों को दोपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए समुचित व्यवस्था हो।
वर्किंग हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों एवं धार्मिक एवं मेला आयोजन वाले क्षेत्रों मसलन पचमढ़ी, चित्रकूट, नर्मदा घाट, मैहर, उज्जैन आदि में वर्किंग वूमन हॉस्टल (मैस और झूलाघर) तैयार किए जाएं, ताकि महिला पुलिसकर्मी यहां आसानी से ड्यूटी कर सकें।
हेलमेट एवं बॉडीगार्ड: महिला अधिकारियों के लिए कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले सुरक्षा उपकरण मसलन हेलमेट, बॉडी गार्ड अलग से डिजाइन किए जाएं।
आवास आवंटन: विभाग में कार्यरत सिंगल, तलाकशुदा को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय आवास आवंटित किए जाएं।
स्वास्थ्य परीक्षण: विभाग में कार्यरत स्टाफ का प्रति वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हो। रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग की व्यवस्था। ये रिपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड में संलग्न हो।
पृथक प्रसाधन कक्ष: शासकीय कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर अलग से प्रसाधन कक्ष बनाए जाएं।
विशेष भर्ती अभियान: पुलिस बल में 33 फीसदी महिला पुलिसकर्मी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती अभियान चलाया जाए।
पदस्थापना: पुलिस विभाग के जिम्मेदार पदों पर महिला पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए स्थानांतरण नीति में प्रावधान किया जाए। आरक्षक से लेकर वरिष्ठ महिला अफसरों के लिए संपूर्ण सेवाकाल में एक निश्चित अवधि के लिए मैदानी पोस्टिंग अनिवार्य हो।
आचरण-व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण: विभाग में महिला एवं पुरुष के परस्पर व्यवहार, शिष्टाचार एवं संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
झूलाघर: पुलिस की प्रत्येक इकाई में आवश्यकतानुसार और महिला बल के अनुपात में झूलाघर की स्थापना की जाए। पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम के नए बने क्वाटर्स में इसका शुभारंभ सुनिश्चित हो।
वाहन चलाने की ट्रेनिंग: महिला पुलिसकर्मियों को दोपहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए समुचित व्यवस्था हो।
वर्किंग हॉस्टल: सभी जिला मुख्यालयों एवं धार्मिक एवं मेला आयोजन वाले क्षेत्रों मसलन पचमढ़ी, चित्रकूट, नर्मदा घाट, मैहर, उज्जैन आदि में वर्किंग वूमन हॉस्टल (मैस और झूलाघर) तैयार किए जाएं, ताकि महिला पुलिसकर्मी यहां आसानी से ड्यूटी कर सकें।