पंजीयन और नियमों का पालन न करने वाले मैरिज गार्डन पर कार्रवाई के निर्देश
- कलेक्टर ने कहा पहले समझाइश दें, ताकि विवाह समारोह में न पड़े खलल, न मानें तो करें कार्रवाई

भोपाल. शहर में संचालित हो रहे मैरिज गार्डन में नियमों के पालन को लेकर कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि पहले उन्हें समझाइश दें कि वे खुद नियमों का पालन करें, अगर न मानें तो उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इससे किसी के शादी समारोह में खलल पैदा न हो।
जनता पर इसका विपरीत असर न पड़े। इसके अलावा जो लोग नगर निगम में पंजीयन करा रहे हैं या करा चुके हैं ऐसे मैरिज गार्डन को नियमों का पालन कराने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। कलेक्टोरेट में हुई टाइम लिमिट की बैठक में ये निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
दरअसल शहर में 175 के करीब मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं, इसमें उज्जैन के मैरिज गार्डन एक्ट का पालन कराना है। लेकिन बड़ी संख्या में मैरिज गार्डन अभी भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इस एक्ट का पालन किया तो शहर के 35 फीसदी मैरिज गार्डन खुद ही बंद हो जाएंगे।
टाइम लिमिट की बैठक में ही सीएम हेल्पलाइन में आए अतिक्रमण के केसों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जो शिकायतें मिली हैं उन पर कार्रवाई करते हुए शहर को सुंदर स्वच्द और ग्रीन सिटी बनाएं। उन्होंने कहा कि शहर की पहचान ताल, तालाब और हरियाली से होनी चाहिए। मार्च महीने को देखते हुए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को राजस्व वसूली पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
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