दरअसल, राज्य सरकार ने इसे लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दिया है। कई अन्य सेवाएं भी लोक सेवा गारंटी में शामिल कर दी गई हैं। इन सेवाओं का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। इसी के साथ नए नियम भी लागू हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक समय तक एक ही जिले में निवासरत रहा हो तो उसे चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र उप पुलिस अधीक्षक देंगे। अवधि 45 दिन है। तय अवधि में प्रमाण पत्र न मिलने पर संबंधित व्यक्ति एडीशनल एसपी के यहां प्रथभ अपील और एसपी के यहां द्वितीय अपील कर सकता है।
दस्तावेज सत्यापन
विदेश में अध्ययन या रोजगार के लिए जाने वालों के दस्तावेजों का सत्यापन 7 दिन में गृह विभाग के अवर सचिव करेंगे। कार्य न होने पर विभाग के उप सचिव के यहां प्रथम अपील, सचिव को द्वितीय अपील कर सकते हैं। किराएदार या नौकर का सत्यापन भी 45 दिन में होगा।
ये सेवाएं भी शामिल
- शस्त्र लाइसेंस का पता परिवर्तन- 15 दिन
- अवर्जित बोर के शस्त्र लाइसेंस में जोड़ना हटाना - 15 दिन
- शस्त्र लाइसेंसधारी द्वारा जिला परिवर्तित करना- 30 दिन
- लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे, उपयोग लाइसेंस रिन्यू- 45 दिन
15 दिन में देना होगा बेरोजगारी भत्ता
जॉबकार्ड मजदूर यदि रोजगार की मांग करता है तो उसे रोजगार दिया जाना अनिवार्य है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होता है। लोकसेवा गारंटी कानून के तहत अब उसे 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू होगा, यह जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव की होगी। यदि निर्धारित समय अवधि में उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो वह जिला पंचायत के सीईओ के यहां अपील कर सकता है। इसका निराकरण भी 15 दिन में किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह जॉबकार्ड और मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग करने करने पर रोजगार भी 15 दिन में दिया जाना अनिवार्य किया गया है।