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जानिए नई गाइडलाइन जारी होने के बाद क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद…
– शॉपिंग मॉल खुलेंगे।
– जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
– होटल-रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठा सकते हैं, रात्रि 10:00 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे।
– निजी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगें।
– धार्मिक स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय पर 6 लोग ही रहेंगे मौजूद।
– सिनेमा घर, स्वीमिंग को अभी खोलने की अनुमति नहीं।
– स्कूल-कोचिंग बंद रहेंगे केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी।
– विवाह आयोजन में दोनों पक्षों से मिलाकर 50 लोग शामिल हो सकेंगे, शादी में शामिल होने वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी।
– अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे।
– पूरे प्रदेश में रात्रि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
– हर रविवार का लॉक डाउन जारी रहेगा।
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30 जून के बाद फिर होगा रिव्यू
राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइड लाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति में नई गाइड लाइन जारी की जाएगी।
देखें वीडियो- सिस्टम से लाचार ग्रामीणों का दर्द बयां करती तस्वीर