बदले प्रारूप में चार बड़े महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जिलों में मदिरा दुकानों के दो समूह बनाए जाएंगे, जिनके अंतर्गत ही मदिरा की दुकानें संचालित होंगी। इन शहरों के अलावे बाकी के बारह नगर निगमों में मदिरा दुकानों के एकल समूह बनाए जाएंगे। दुकानों का निष्पादन ईटेंडर सह नीलामी से होगा और आरक्षित मूल्य पूर्व वर्ष के वार्षिक मूल्य से 25 फीसदी बढ़ाकर रखा जाएगा।
चार महानगरों और नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर बाकी समस्त जिलों में वर्ष 2019-20 में प्रचलित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के वार्षिक मूल्य में वर्ष 2020-21 हेतु 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाए। उनका निष्पादन वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार अर्थात नवीनीकरण, लॉटरी एवं ई-टेंडर के माध्यम से किया जाए।
चौथे संशोधन में यह कहा गया है कि साल 2019-2020 के मदिरा दुकानों के एकल समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों और अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए समग्र में यदि जिले में संचालित देशी या विदेशी मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के अस्सी प्रतिशत और उशसे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी समस्त आवेदित समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में किया जाए।