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Breaking: शराब नीति पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

locationभोपालPublished: Mar 14, 2019 06:04:23 pm

Submitted by:

Manish Gite

Breaking: शराब नीति पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

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Breaking: शराब नीति पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

भोपाल। प्रदेश की नई आबकारी नीति पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बगैर गजट नोटिफिकेशन के शराब नीति लागू करने को मुद्दा बनाकर गुरुवार को इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ ने यह आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर और इंदौर कलेक्टर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। 19 मार्च को याचिका पर अगली सुनवाई होगी।
इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश ने एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है।

उनका कहना है सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर बिना गजट नोटिफिकेशन किए नई आबकारी नीति लागू की है। इसके अलावा देशी शराब दुकानों से भी अंग्रेजी शराब बेचे जाने का प्रवाधान शामिल किया गया है, जो गलत है।

कमलनाथ सरकार का यू टर्न
देश भर में हल्ला मचने के बाद कमलनाथ सरकार ने देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की खबरों का खंडन किया है। प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार का देसी शराब की दुकान पर विदेशी शराब बेचने का इरादा नहीं है। शराब लाइसेंस की राशि में 15 से 20 फीसदी वृद्धि की गयी है। लाइसेंस रिनुअल की फीस बढ़ाई गई है।

उन्होंने कहा, फिलहाल बीजेपी सरकार की आबकारी नीति ही प्रदेश में लागू है। सरकार नशे को कम करने पर विचार करेगी। इससे पहले खबर आई थी कि कमलनाथ सरकार ने देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की अनुमति दे दी है और NOC के लिए इसे चुनाव आयोग के पास भेजा है। सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब उपलब्ध करा दी जाए।

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