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पुलिस मुख्यालय का नया आदेश, एक ही थाने में जमे पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को हटाएं

locationभोपालPublished: Jan 17, 2021 11:11:25 am

Submitted by:

Ashtha Awasthi

– 4 वर्ष तक और अधिकतम 5 साल तक एक थाने में रह सकते हैं- कम से कम 3 साल का अंतर होना जरूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिसवालों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस (police) मुख्यालय (police headquarters) द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हलचल मची हुई है। नए आदेश में कहा गया है कि थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य रूप से 4 वर्ष तक ही रह सकती है या अधिक से अधिक 5 साल तक। आने वाली 20 फरवरी तक इस निर्देश का पालन करना जाना अनिवार्य है।

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कड़ाई से हो पालन

जानकारी के लिए बता दें कि PHQ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख इस संबंध में जानकारी अपडेट करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि थानों में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य तौर पर 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती है।

3 साल का अंतर होना जरुरी

उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूरी होने के बाद उन्हें उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा। किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

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