संपदा संचालक डॉ. आर.आर. भोंसले ने बताया कि शासकीय आवास आवंटन के लिये शासकीय सेवक को नये वेब पोर्टल पर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य विभागीय जानकारियां भी नये पोर्टल से ही प्राप्त होंगी।
शासकीय आवास आवंटन का पूर्व की भांति ही संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन सम्पदा संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा नवीन वेब पोर्टल पर सत्यापन के लिये लॉगइन करने की यूजर आईडी और पासवर्ड पूर्वानुसार ही है।
भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के अनुसार आवेदनकर्ता को पात्रता के आधार पर एफ, जी, एच और आई श्रेणी के आवास आवंटन की प्रक्रिया होगी। प्रावधिक आवास आवंटन की सूचना और आवास आवंटन प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारिया आबंटी को ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर गृह विभाग के अधिकृत एसएमएस-गेटवे द्वारा मिलेगी। साथ ही, कार्यालय के नये वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
इस व्यवस्था से मकान मिलने में किसी तरह से पक्षपात का आरोप सरकार और विभाग पर नहीं लग सकेगा। आन लाइन आवेदन में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित होगा, लेकिन इसमें आवास मिलने की पूरी शर्तें कर्मचारियों को पूरा करना होगा।
यह व्यवस्था मृत्य से लेकर आईएसएस, आईपीएस और आईएफएस तथा अन्य सर्विसेस के अधिकारियों लागू होगी।