किसान को हर्जाना दे रिलायंस कंपनी- एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने किसान कृष्णदास शाह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिलायंस सासन पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वो किसान को नुकसान के तौर पर 46.84 लाख रुपए का हर्जाना दे। साथ ही ये भी कहा गया है कि कंपनी को ये राशि साल 2016 से सालाना 6 फीसदी ब्याज सहित किसान को देनी होगी। इस हिसाब से पैसे का ब्याज करीब 2.79 लाख रुपए होता है । एनजीटी ने कानूनी लड़ाई में होने वाले खर्च के तौर पर किसान को एक लाख रूपए अलग से किसान को देने का भी आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि रिलायंस कंपनी किसान को ये पैसा उसके 10 साल से हो रहे नुकसान के एवज में देगी।
कलेक्टर के पास कंपनी जमा कराए पैसे- एनजीटी
एनजीटी ने अपना फैसला सुनाते हुए रिलायंस कंपनी को आदेश दिया है कि वो हर्जाने की राशि को सिंगरौली कलेक्टर के पास जमा कराएं। कलेक्टर इस राशि को किसान और उसके चार भाईयों को देंगे। किसान की शिकायत को सही मानते हुए एनजीटी ने ये भी माना है कि पावर प्रोजेक्ट से निकलने वाले कैमिकल के रिसाव की वजह से ही किसान की खेती बर्बाद हो रही है। वहीं किसान कृष्ण शाह ने बताया कि 2010 के बाद से खेत में पानी भरने से उसकी फसल खराब हो जाती थी। खेत में कुछ भी पैदा नहीं होता था। इसकी शिकायत लेकर उसने प्रशासन के चक्कर काटे और एनजीटी में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। एनजीटी के आदेश के बाद कलेक्टर ने नुकसान का आंकलन कर साल 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी आधार पर अब एनजीटी ने ये हर्जाना तय किया है।