भोपाल

रिवेरा टाउनशिप के पास हाउसिंग फॉर ऑल के दूसरे चरण का काम ननि ने रोका

एनजीटी के समक्ष पेश की समिति ने रिपोर्ट लेकिन ट्रिब्यूनल ने उठाए सवाल

भोपालAug 13, 2021 / 12:14 am

सुनील मिश्रा

Order of NGT bypassed in bhilwara

भोपाल। रिवेरा टाउनशिप के पास राहुल नगर में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे हाउस फॉर ऑल के दूसरे चरण के प्रोजेक्ट को नगर निगम ने रोक दिया है। यह जानकारी निगम ने गुरूवार को मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी को दी। रिवरा टाउन की रहवासी समिति ने यहां पर बिना पर्यावरणीय अनुमति के निर्माण किए जाने की शिकायत की थी। इसके बाद एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि नगर निगम ने सिर्फ पहले चरण का काम किया है जो कि 18953 वर्ग मीटर पर किया गया है। इसके लिए टीएंडसीपी से विकास अनुमति ली गई थी। इसके लिए पर्यावरणीय अनुमति जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए पीसीबी से भी अनुमति ली गई है। समिति ने कहा कि यदि भूजल का उपयोग करना है तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की अनुमति भी लेना होगी। सिया की ओर से भी बताया गया कि ननि ने पहले पूरे प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय अनुमति का ऑनलाइन आवेदन किया था। लेकिन सभी दस्तावेज नहीं होने के कारण नहीं दी गई। इस संबंध में एनजीटी ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। ट्रिब्यूनल ने पूछा है कि क्या पर्यावरणीय अनुमति का जो आवेदन सिया द्वारा रद्द कर दिया गया क्या उसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के आदेश से सत्यापित किया जा सकता है। क्या मामला लंबित रहने के दौरान प्रोजेक्ट संचालक दस्तावेजों में बदलाव मान्य किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की गई है। गौरतलब है कि रिवेरा टाउनशिप की सोसायटी ने इस संबंध में एनजीटी में याचिका दायर की है। टाउनशिप के पास ही नगर निगम द्वारा बहुमंजिला इमारतें बनवाई जा रही हैं। इनमें पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गई है।

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