सुनवाई के दौरान दो प्रतिवादियों के वकील ने बेंच के समक्ष उनका नाम प्रतिवादी सूची से हटाने को कहा लेकिन बेंच ने इससे इंकार करते हुए तय समय में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी। बता दें, इससे पहले बेंच ने संस्कार वैली स्कूल और जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर इस मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा था।
पिछली सुनवाई में ज्यूडीशियल मेंबर रघुवेन्द्र एस राठौर और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. सत्यवान सिंह ग्रब्याल की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील धरमवीर शर्मा को इस दायरे में आने वाले अन्य संस्थान, रेस्त्रां, होटल, फार्म हाउस की लिस्ट तैयार कर एनजीटी में पेश करने को कहा है जिसके बाद वकील ने 33 निर्माणों को सूची सौंपी थी।
रेत भंडारण करने वालों को पीसीबी से अनुमति लेने के लिए तीन दिन का समय भोपाल। खनिज साधन विभाग के निर्देशानुसार रेत भंडारण में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।
जिला खनिज अधिकारी के अनुसार रेत भंडारण लायसेंस धारकों को सूचित किया गया है कि जिनके द्वारा सीटीओ प्राप्त नहीं किए गए हैं वे तीन दिवस के भीतर एमपीपीसीबी से सीटीओ प्राप्त कर जिला खनिज कार्यालय को प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।