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नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी, कलेक्टर ने कहा- अब घर से बाहर निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई

locationभोपालPublished: Mar 17, 2021 06:25:50 pm

Submitted by:

Faiz

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जानिये दिशा-निर्देश…।

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नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी, कलेक्टर ने कहा- अब घर से बाहर निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के चलते कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में बुधवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। याद हो कि, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे के इंदौर और भोपाल शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दे रहे थे। आखिरकार बुधवार को इसपर फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि, इस नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर नजर आता है, तो पुलिस द्वारा जुर्माने के साथ-साथ उसके साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

 

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वीडियो में देखें कलेक्टर ने क्या दिये दिशा निर्देश…

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सख्ती से करना होगा नियमों का पालन

नाइट कर्फ्यू को लेकर कलेक्टर अविनास लवानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि, कोरोना के बढ़ते मालों को देखते हुए ये सुनिस्चित किया गया है कि, अब सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। उन्होंने कहा कि, सबसे पहले इस तरह ही हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज दिनांक से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कलेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, आप सभी लोग अपने जरूरी से जरूरी काम रात 10 बजे से पहले निपटाकर अपने घर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि, सिर्फ अति आवश्यक कार्य के लिये ही स्पष्टीकरण देने के बाद आवागमन किया जा सकेगा।

 

इन 3 स्थितियों में ही किया जा सकेगा आवागमन


पकड़ गए तो कड़ी कार्रवाई होगी

कलेक्टर लवानिया ने कहा कि, सिर्फ इन 3 स्थितियों में ही किसी व्यक्ति द्वारा घर से बाहर मिलने पर रियायत बरती जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य कारणों से सड़क या गलियों नजर आता है, तो उसके विरुद्ध न सिर्फ जुर्माना कार्रवाई होगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

सामुहिक आयोजन पर प्रतिबंध

कलेक्टर लवानिया ने बताया कि, इसके अलावा शहर में होने वाले सभी सामुहिक आयोजनों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे शहर में किसी भी स्थान पर एक साथ अधिक भीड़ इकट्ठी न हो।

 

मास्क नहीं लगाया तो भुगतना होगा 500 रुपये तक जुर्माना

कलेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, जब भी आप किसी सार्वजिक स्थान, जैसे मार्केट या किसी अन्य भीड़बाड़ वाले स्थल पर जाएं, तो मास्क लगाने का अवश्य ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कड़ाई से करें। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता है, तो उसके विरुद्ध 500 रुपये तक की चालानी कार्रवाई की जा सकती है।

 

दुकानदार हो जाएं अलर्ट

इसके अलावा दुकानों द्वारा भी नियमों का पालन न करने पर फाइन की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार जितना फाइन वसूला जाएगा, अगर उसके बाद भी कोई दुकानदार नियमों का पालन न करते पाया गया तो, फाइन की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। वहीं, अगर इसके बाद भी कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रशासन की ओर से उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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