भोपाल

BRTS कॉरिडोर में घुसने पर देना पड़ेगा जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बीआरटीएस में अन्य वाहनों के घुसने पर जुर्माने के आदेशकलेक्टर ने कार्रवाई के लिए बनाई चार टीमें

भोपालJul 20, 2019 / 03:08 pm

KRISHNAKANT SHUKLA

भोपाल. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे अब भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों के अलावा दो और चार पहिया वाहनों के आवागमन को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक यानी एक माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किए हैं।

संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ से मिसरोद तक 24 किलोमीटर मार्ग के लिए यह आदेश जारी किया है। जिसे मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 2015 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 115 के तहत जारी किया गया है।

बीआरटीएस में केवल रखरखाव और मार्ग से बिगड़ी बसों को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले के्रन वाहनों को छूट रहेगी। दराअसल, नगर निगम के कर्मचारी चालान तो कर रहे थे, लेकिन इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान नहीं बन पा रहे थे। कलेक्टर तरुण पिथोड़े के आदेश के बाद चालान मोटर व्हीकल एक्ट में बनना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए चार टीमें शनिवार से बीआरटीएस में गश्त करेंगी।

नहीं हटेगा बीआरटीएस कॉरिडोर

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से आई एक्सपर्स्ट की टीम में शामिल सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डा. एस वेलमुरुगन ने कहा है कि यह कारिडोर हटाने की जरूरत नहीं हैं। भोपाल में यह कॉरिडोर बेहतर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस निरीक्षण के बाद यह टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी। -डॉ वेलुमुरुग्न ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि लेन में बूम बेरियर लगना चाहिए। वे बीआरटीएस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

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