राज्य में काफी सालों से आम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि प्रदेश में भी बिहार की तरह शराबबंदी लागू होगी मगर वित्तमंत्री मलैया के बयान ने शराबबंदी के पक्षधरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा नदी के किनारे से शराब की दुकानों हटाने का ऐलान किया था। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने हाल ही में नयी शराब नीति को मंजूरी दी है।
क्या-क्या नई आबकारी नीति में…
-नशे की हालत में अपराध करने पर सजा में छूट खत्म करने का प्रस्ताव शामिल । -पहली बार में छह महीने, दूसरी बार में 2 साल तीसरी बार में परमानेंट रद्द होगा लाइसेंस।
-इस बारे में परिवहन विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
-अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब बोतलों पर होलोग्राम लगाए जाएंगे।
-शराब की क्वालिटी जांचने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।
-नशे की हालत में अपराध करने पर सजा में छूट खत्म करने का प्रस्ताव शामिल । -पहली बार में छह महीने, दूसरी बार में 2 साल तीसरी बार में परमानेंट रद्द होगा लाइसेंस।
-इस बारे में परिवहन विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
-अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब बोतलों पर होलोग्राम लगाए जाएंगे।
-शराब की क्वालिटी जांचने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।
-शराब पीकर अपराध करने पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुशंसा गृह विभाग को की जाएगी।
-अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान।
-कार में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
-अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान।
-कार में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
-जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत पर 4 लाख तक मुआवजे का प्रावधान।
-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा।
-होलोग्राम का नंबर मोबाइल नंबर 562634500 पर भेजने पर हो सकेगी जांच।
– रिन्यूअल फीस देसी शराब दुकानों की 15 फीसदी और विदेशी शराब दुकानों का 10 फीसदी तक प्रस्तावित।
-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा।
-होलोग्राम का नंबर मोबाइल नंबर 562634500 पर भेजने पर हो सकेगी जांच।
– रिन्यूअल फीस देसी शराब दुकानों की 15 फीसदी और विदेशी शराब दुकानों का 10 फीसदी तक प्रस्तावित।