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गलत जानकारी देने पर निरस्त नहीं होगा नामांकन

locationभोपालPublished: Oct 16, 2018 07:56:37 am

Submitted by:

Ashok gautam

इलेक्शन पिटीशन में उठाया जा सकेगा मुद्दा

MP election 2018:Election Commissions strictness on whatsapp Promotion

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भोपाल। मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) वीएल कांताराव ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा गलत जानकारी देने पर उनका नामांकन निरस्त नहीं होगा।

अगर प्रत्याशी गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन आवेदन लगाया जा सकता है। वे सोमवार को मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में चाही गई सभी जानकारी देना अनिवार्य है, अधूरी जानकारी देने पर नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा।


भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेन्द्रनाथ सिंह के द्वारा वर्ष २०१३ के विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और तीन मंत्रियों, कुछ विधायकों द्वारा गलत पेन नम्बर दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आयोग में सुनवाई का समय निकल चुका है।

इसके लिए अब कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफीसर नामांकन पत्र जमा करते समय सिर्फ यह देखता है कि नामांकन पत्र में पूरी जानकारी दी गई है अथवा नहीं। गलत और सही का सत्यापन करना उसका काम नहीं है।

चुनाव कराने आयोग ने मांगे हेलीकॉप्टर
कांताराव ने बताया कि प्रदेश में चुनाव कराने के लिए आयोग से दो हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं, जिसमें एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट और अन्य क्षेत्रों के लिए भ्रमण करने उपयोग में लाया जाएगा। दूसरा मतदान दलों और पुलिस के लिए विभिन्न परिस्थियों के दौरान उपयोग के लिए होगा।

उन्होंने कहा सोमवार से प्रदेश के पांचों पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। यहां चौकियों पर चौबीस घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस की 48 कंपनियां मंगलवार से सभी जिलों में तैनात हो जाएंगी।

मृत मतदाताओं की बनेगी सूची
वोटर स्लिप वितरण के दौरान वीएलओ घर-घर जाकर इस बात का सत्यापन करेगा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उनमें से किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई है। अगर कोई मृत पाया जाता है तो उसके संबंध में एक फार्म भरा जाएगा, जिसमें घर के मुखिया के भी हस्ताक्षर होंगे। आयोग मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर स्लिप के साथ ही उन्हें मतदान केन्द्रों का मैप भी देगा। मतदाता पर्ची का वितरण 18 नवम्बर से प्रारंभ किया जाएगा।

भाजपा कांग्रेस को 25 विज्ञापनों की अनुमति

भाजपा और कांग्रेस को 25 विज्ञापनों की अनुमति मीडिया सर्टीफिकेशन मानीटरिंग कमेटी ने दे दी है। जिसमें 14 भाजपा और 11 विज्ञापन कांग्रेस के हैं। इसके अलावा दस विज्ञापनों को उक्त पार्टियों के पास कुछ संशोधन के लिए भेजे गए हैं।

थाना स्तर पर होगी अपराधों की मानीटरिंग

आईजी लॉ एंड अर्डर योगेश चौधरी ने बताया कि क्राइम एंड क्रिमिनल टे्रकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से अपराधों की थाना स्तर पर रोजना मानीटरिंग होगी। इस सिस्टम के माध्मय से एफआईआर सहित अन्य दस्तावेज भी पुलिस मुख्यालय स्तर पर देखे जा सकते हैं।

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