scriptव्यापम मामलों के लिए अब एक स्पेशल कोर्ट | Now a special court for mp vyapam case | Patrika News

व्यापम मामलों के लिए अब एक स्पेशल कोर्ट

locationभोपालPublished: Jan 30, 2020 09:56:55 am

ट्रांसफर होंगे सभी केस

व्यापमं से फिर परेशान हुए हज़ारों स्टूडेंट, सामने आई लापरवाही

व्यापमं से फिर परेशान हुए हज़ारों स्टूडेंट, सामने आई लापरवाही

प्रदेश में हुए बहुचर्चित व्यापम घोटालों के मामलों की सुनवाई अब एक स्पेशल कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में नए आदेश दिए हैं। अब तक व्यापम के मामलों के लिए जिला अदालत में 3 स्पेशल कोर्ट थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दो अन्य स्पेशल कोर्ट से व्यापम से जुडे मामलों को नई स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि व्यापम से जुडे जिन मामलों में पूर्व मंत्री या विधायक आरोपी हैं उनमें राजनैतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में सुनवाई होगी।

विशेष सत्र न्यायाधीश एसबी साहू व्यापम घोटाले से जुडे सभी मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें पीएमटी के 5, प्रीपीजी, पुलिस आरक्षक भर्ती, सूबेदार, प्लाटून कमान्डर भर्ती, परिवहन आरक्षक भर्ती, दुग्धसंघ, आदि मामले शामिल है। मंगलवार तक कुल 35 मामले विशेष कोर्ट में पहुंच गए हैं। इनमें कई मामलों में सीबीआई ने अंतिम चालान पेश कर दिया है। वहीं कई मामलों में विवेचना जारी होने से अन्तिम चालान पेश होना बाकी है। पीएमटी 2012- पीएमटी 2013 मामलों में करीब 700 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। ज्यादातर मामलों में व्यापम के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, मास्टरमाइंड और पिं्रसिपल सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिन्द्रा, सिस्टम एनालिस्ट अजय सेन, आरोपी हैं।

सीबीआई ने नियुक्त किए स्पेशल प्रॉसीक्यूटर

पहले एसटीएफ ने व्यापम से जुडे मामलों की विवेचना की थी। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने मामलों में नए सिरे से विवेचना कर अदालत में चालान पेश किए। सीबीआई ने जिला अदालत में इन मामलों में पैरवी के लिए 3 स्पेशल प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए हैं। सीबीआई के स्पेशल प्रोसीक्यूटर सतीश दिनकर के पास 10, सुशील पाण्डेय के पास करीब डेढ दर्जन वहीं मनुजी उपाध्याय के पास एक दर्जन मामलों में पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


टावर लगाने के नाम पर ठगी: जमानत खारिज

नर्सिंग होम पर टावर लगाने का झांसा देकर डॉक्टर से करीब 7 लाख रूपये की ठगी के मामले में अदालत ने हरियाणा निवासी योगेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने यह आदेश दिए हैं। एसटीएफ के वकील वीपीराय ने बताया कि भोपाल निवासी डॉक्टर पुनीत के नर्सिंग होम पर टावर लगाने का झांसा देकर योगेश ने करीब 7 लाख रूपये की रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा ली थी। डॉक्टर की शिकायत पर एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया था।

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