यह नोटिस बोर्ड ऐसे स्थान पर होगा जो आमजन को आसानी से दिखाई दे सके साथ ही व्यापारी ट्रक में रखी हुई प्याज को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी या फिर जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी गोदामों की समय-समय पर नियंत्रण कर सकेंगे इस दौरान यदि प्याज की जमाखोरी मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी व्यापारी स्टॉक से जुड़े दस्तावेज दिखाने से इंकार नहीं कर सकते। संबंधित अधिकारी जमाखोरी के लिए एकत्रित की गई प्याज को राजसात करने की कार्यवाही कर सकेंगे।
आपको बता दें कि प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है आमतौर पर 20 से 25 रुपए प्रति किलो होती है लेकिन प्याज अभी 70 से 80 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। इसको लेकर के सरकार को जमाखोरी की आशंका है। प्रदेश में बंपर उत्पादन होने से किसानों को उचित दाम नहीं मिलने के कारण उनकी नाराजगी भी सामने आती रही है। वहीं, उपचुनाव में प्याज के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं की भी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी है।