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अब नए नियमों के तहत खोली जाएगी दुकानें, नंबर के हिसाब से मिली अनु मति, देखें लिस्ट

locationभोपालPublished: Jun 04, 2020 09:20:48 am

Submitted by:

Amit Mishra

शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है।

अब नए नियमों के तहत खोली जाएगी दुकानें, नंबर के हिसाब से मिली अनु​मति, देखें लिस्ट

अब नए नियमों के तहत खोली जाएगी दुकानें, नंबर के हिसाब से मिली अनु​मति, देखें लिस्ट

भोपाल। राजधानी में एक बार फिर दुकानों के खोलने को लेकर बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के तहत दुकानें खोली जाएगी। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा-144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है।


सभी दुकानों पर अलग-अलग 1, 2 ,3 नम्बर अंकित किये जायेंगे। एक नंबर अंकित की हुई दुकान सोमवार एवं मंगलवार, दो नंबर अंकित की हुई दुकान बुधवार एवं गुरुवार और तीन नंबर अंकित की हुई दुकान शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जायेंगी और शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानें रविवार के दिन बंद रहेंगी। यह आदेश ऐसे सभी मार्केट क्षेत्र में जहां 10 या 10 से अधिक दुकानें है सहित सभी मार्केट पर लागू होगा ।


नगर निगम द्वारा अंकित करेगा नंबर
सभी दुकानों पर यह नम्बर नगर निगम द्वारा अंकित किए जाएंगे। जब तक नम्बर अंकित नही होते है तब तक पूर्व में जारी किए आदेश अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर, स्टैंड, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें, राज्य शासन से लायसेंस प्राप्त दुकानें, सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।

दुकानों को संचालित कर सकते है
मेडिकल दुकानों को छोड़कर शेष दुकानों को रात्रि 8:30 बजे तक बंद किया जाएगा। ताकि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का पालन कड़ाई से हो सके। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि मार्केट क्षेत्र की दुकानों पर जब तक नंबर अंकित नहीं हो जाते तब तक पहले की तरह दुकानदार दुकानों को संचालित कर सकते है।


इस लिए नियमों में हुए बदलाव
शहर मेें जब से दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है तब से दुकानों में भीड़ जमा हो रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने के कारण लगातार नियमों में बदलाव किया जा रहा है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को हराना है तो हमें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

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