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भोपाल

Court order : समय पर नहीं पहुंची ओला कैब, कोर्ट ने दिया ये फैसला…

Court order : समय पर नहीं पहुंची ओला कैब, कोर्ट ने दिया ये फैसला…

भोपालDec 29, 2018 / 10:59 am

KRISHNAKANT SHUKLA

Court order

Court order : समय पर नहीं पहुंची ओला कैब, कोर्ट ने दिया ये फैसला…

 

भोपाल . समय पर ओला कैब की सर्विस नहीं मिलने के एक मामले में उपभोक्ता फोरम, भोपाल ने रोचक निर्णय दिया है। ओला कंपनी की लापरवाही और सेवा में कमी के कारण न्यू मिनाल रेसीडेंसी निवासी शिवम रघुवंशी के एक प्रकरण में ओला कैब कंपनी को 9 फीसदी ब्याज सहित पैसा देने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ता शिवम ने ऑनलाइन कैब बुक की थी। शिवम के पास कैब की कंफरमेशन भी आ गई। लेकिन समय पर कैब नहीं पहुंची, इसके कारण शिवम की ट्रेन छूट गई।

इस लापरवाही को शिवम ने उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी। वह 2015 से ही इस प्रकरण में लड़ाई लड़ रहे थे। दिसंबर, में जाकर शिवम को न्याय मिला। अब ओला कैब कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह शिवम को दो महीने के भीतर ट्रेन टिकट की राशि 875 रुपए दिनांक 27 अगस्त 2015 से पैसे देने की दिनांक तक 9 फीसदी की दर से ब्याज भी दे। साथ ही क्षतिपूर्ति हर्जाने के रूप में पांच हजार, कोर्ट खर्च के तीन हजार भी दिया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि आदेश मिलने के दो महीने के भीतर पैसा दें, अन्यथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। उपभोक्ता फोरम में इस तरह का यह अनोखा मामला सामने आया है जिसमें ओला कैब की सर्विस कमजोर होने पर कंपनी को दंडित किया गया हैं।

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