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मंत्री के ओएसडी पर जान से मारने की धमकी देने को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

locationभोपालPublished: Dec 24, 2019 09:42:55 am

अदालत ने दिया आदेश

OMG: दो डिप्टी कलक्टरों को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, फिर...

OMG: दो डिप्टी कलक्टरों को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, फिर…

भोपाल। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के ओएसडी कमल नागर के खिलाफ अदालत ने जान से मारने की धमकी देने को लेकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित निगम ने भुवनेश्वर मिश्रा की ओर से पेश निजी इस्तगासे पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिए हैं। मामले में नागर के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए है। मिश्रा के वकील यावर खान ने बताया कि कमल नागर मंत्री के निज निवास के टेलीफोन से भुवनेश्वर मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। टीटी नगर पुलिस के लिखित आवेदन के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर अदालत में निजी इस्तगासा दायर किया गया था।

कोआपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी एमडी की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल कोआपरेटिव बैंक में हुए करीब 1 सौ 11 करोड रूपये घोटाले के मामले में अदालत ने जेल में बंद तत्कालीन मेनेजिंग डायरेक्टर रमाशंकर विश्वकर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विश्वकर्मा गुरूवार से जेल में बंद है। विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पाण्डेय ने सोमवार को यह आदेश दिए है। अदालत ने आदेश मे कहा है कि केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विश्वकर्मा का अभी भी भोपाल सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक में हस्तक्षेप है। अपराध गंभीर स्वरूप का है ऐसे में विश्वकर्मा को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू के वकील अमित राय ने बताया कि विश्वकर्मा को जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे में जमानत खारिज की जाए।

अश्लील छेडछाड के मामलों में सजा

नाबालिगों से अश्लील छेडछाड के दो अलग अलग मामलों में अदालत ने सजा सुनाई। जहांगीराबाद थाना अन्तर्गत 11 वर्षीय मासूम के साथ अश्लील छेडछाड करने वाले अजय शर्मा को अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं निशातपुरा थाना अन्तर्गत 15 वर्षीय नाबालिग से अश्लील छेडछाड करने वाले बिट्टू को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों फैसले अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने सुनाए।

अवैध पिस्टल तस्करों को 3 साल की सजा

अवैध 27 पिस्टलों के साथ पकडाए तस्कर इकबाल सिंह और पातल्या वास्कले को अदालत ने 3-3 साल के सश्रम कारावास- जुर्माने की सजा सुनाई है। मजिस्टे्रट अनिरूद्ध जैन ने यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील योगेश तिवारी ने बताया कि इकबाल और वास्कले दोनों बुरहानपुर से बडे पैमाने पर पिस्टलों की सप्लाई रीवा सतना में करते थे। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने दोनों को खकनार रोड पर 27 अवैध पिस्टलों के साथ गिरफ्तार किया था।

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