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एक ओर अभिभावक की सहमति का नियम, दूसरी ओर स्कूलों को दे दिए ऑनलाइन क्लास बंद करने के अधिकार

locationभोपालPublished: Nov 25, 2021 10:27:23 pm

Submitted by:

praveen malviya

– पालक महासंघ ने भेजा मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री के नाम ज्ञापन
– कोई अभिभावक यदि स्कूल बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं है तो क्या हैं विकल्प
 

Superintendent of Police will do video call, will listen to your complaint

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भोपाल. एक ओर सरकार ने बच्चों को केवल पालकों की सहमति से स्कूल आने की व्यवस्था बनाई है वहीं दूसरी ओर स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा बंद करने के अधिकार दे दिए। ऐसे में यदि कोई अभिभावक सरकार द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग कर अपने बच्चे को स्कूल न भेजने का विकल्प अपनाए तो उस बच्चे की पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी? उससे फीस किस तरह ली जाएगी? अभिभावकों के मन में चल रहे इन सवालों को मंच देते हुए पालक महासंघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को ज्ञापन भेजा।
महासंघ ने स्कूल पूरी क्षमता से खोले जाने के बाद सरकार की ओर से स्कूलों के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों पर सवाल उठाए हैं। महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि, प्रदेश में कोरोना महामारी समाप्त होने की अधिसूचना जारी नहीं की गई है जबकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, ट्यूशन फीस वसूली का यह आदेश महामारी के रहने तक जारी रहेगा। वहीं स्कूलों में शिक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही हैं, जबकि शासन के आदेश में अन्य गतिविधियों के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में कई स्कूल सभी मदों में फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं, जोकि गलत है।
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