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आपकी जेब से जबरन खींचे जा रहे हैं नोट, ये नियम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

locationभोपालPublished: Sep 02, 2017 11:50:00 am

Submitted by:

sanjana kumar

करीब 10 मिनट बाद लौटकर आया तो पार्किंग के नाम पर 30 रुपए वसूले…

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भोपाल। अगर आप किसी मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और इसके एवज में आपसे पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, तो यह अवैध है। कम से कम हैदाराबाद में हुए मामले के बाद तो यही कहा जा सकता है। दरअसल, हैदराबाद में एक व्यक्ति ने मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की। करीब 10 मिनट बाद वह लौटकर आया तो पार्किंग के नाम पर उससे 30 रुपए वसूल किए गए।

वाहन चालक ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की इस पर मॉल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी के मॉल में भी मनमाना पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। अब राजधानी समेत पूरे देश में यह बहस छिड़ गई है कि क्या मॉल में पार्किंग की वसूली अवैध है?

अस्पष्ट नियम का उठा रहे फायदा

भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के मुताबिक किसी भी मॉल और कॅमर्शिलय कॉम्पलेक्स निर्माण के साथ ही पार्किंग निर्माण अनिवार्य है। इसमें उल्लेख नहीं है कि इसके एवज में संबंधित पार्किंग शुल्क वसूलेगा या नहीं। इसी का फायदा उठाकर मॉल में वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है।

शहर में भी हो रही अवैध वसूली

राजधानी में दर्जन भर मॉल संचालित हैं। इनमें दोपहिया वाहन से १० रुपए व चार पहिया वाहन से २० रुपए लिए जाते हैं। यह शुल्क महज दो घंटे के लिए होता है। आने में दो घंटे से ज्यादा लगा तो पार्र्किंग शुल्क दोगुना यानी दुपहिया के २० व चार पहिया के ४० रुपए लिए जाते हैं। शुल्क लेने के बाद भी वाहन चोरी होने पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

एक्सपर्ट कमेंट
* भूमि विकास नियम और पार्किंग नियमों में भी मॉल में पार्किंग शुल्क लेने और न लेने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन, जिस तरह वसूली की जा रही है वह गलत है। किसी मॉल में पार्किंग सुविधा के साथ ही लाइट और सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है तो जायज शुल्क लिया जा सकता है। 10 मिनट के 20 रुपए लेना गलत है।
-देशीशरण, सेवानिवृत्त नगर निगम आयुक्त

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