कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बगैर अनुमति के कहीं भी प्रचार लिखा मिले तो संबंधित विभाग या फिर निजी भवन स्वामी शिकायत दर्ज करा सकता है। नामांकन पत्र की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई भी शुरू होगी।
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इनसे लेनी होगी अनुमति
-प्रचार लिखने या पोस्टर लगाने के लिए भवन स्वामी के साथ शासकीय अनुमति भी लेनी होगी
-निजी भवन स्वामी से अनुमति लेने के साथ ही किराए की रसीद सहित अन्य व्यय की जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
-किसी भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि पर सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री नहीं लिखी जा सकेगी।
विभिन्न दलों का किया गठन
आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए दलों का गठन होना है। इन दलों में एसडीएम, एसडीओपी, बीएसएनएल के क्षेत्रीय एसडीओ, विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री, संबंधित निकाय के क्षेत्रीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री और जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल रहेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी, पंचायत सचिव को जवाबदेह बनाया जाएगा।