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भोपाल

बड़ी खबर: PF अंशधारक ध्यान दें, पैसे निकालने को लेकर PF के नियम में सरकार ने किया यह बड़ा बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है।

भोपालMar 11, 2018 / 06:34 pm

rishi upadhyay

epfo

भोपाल। नए साल के साथ मध्यप्रदेश के पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई थी। ये खबर जुड़ी है मध्यप्रदेश के लगभग 30 हजार रिटायर्ड कर्मचारियों से, जिनकी लम्बे समय से चली आ रही मांग होने जा रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO ने नई पेंशन नीति यानि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। अभी तक मध्यप्रदेश को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब से ये नीति मध्यप्रदेश में भी लागू हो गई है। बड़ी बात ये है कि कई लाभार्थियों को इस बारे में पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से उन्हें फायदा मिलने में देर हुई। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में 30 हजार से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं।

 

 

इसलिए पीएफ अंशधारकों के लिए ईपीएफओ द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश और नियमों में बदलावों से अवगत रहना बहुत जरूरी है ताकि समय पड़ने पर दिक्कत का सामना न करना पड़े। ताजा खबर ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है।

 

ये हुए हैं ताजा बदलाव
इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 से पांच लाख रुपये से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है, जिसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है। फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है।

 

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले के तहत फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो दावा सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपये से अधिक होने पर सिर्फ ऑनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाए।

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