पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार
– कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस खुद धारा 144 व कर्फ्यू लगा सकेगी।
– शांति भंग होने की आशंका के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 14 दिनों तक जेल भेज सकती है।
– पुलिस के पास प्रतिबंधित कर्रवाई करने का अधिकार होगा।
– जेल से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा।
– राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा। एनएसए के के साथ ही 15 अन्य अधिनियम के तहत भी कार्रवाई का अधिकार पुलिस को मिल जाएगा।
– गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– गिरोह बंद अपराध और समाज विरोधी कामों के मामलों में भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– सरकारी गोपनीयता भंग करने वालों पर भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– धरना-प्रदर्शन की अनुमति भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस से ही लेनी होगी।
– लाठीचार्ज की अनुमति पुलिस को कलेक्टर से नहीं लेनी पड़ेगी।
– प्रतिबंधात्मक धाराओं गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस कोर्ट से होगी।
– जिलाबदर भी पुलिस अफसर ही तय करेंगे।
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