भोपाल-इंदौर में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली
सरकार की ओर से अधिसूचना जारी जारी होने के साथ ही अब भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। बता दें कि भोपाल के 38 थानों और इंदौर के 36 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम आदि के अधिकार पुलिस को दिए हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आगामी समय में प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। फिलहाल इसे भोपाल और इंदौर में लागू किया गया है।
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भोपाल के वो थाने जिनमें लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम
कोतवाली, तलैया, श्यामला हिल्स, शाहजहांनाबाद, कोहेफिजा, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, मंगलवारा, गौतमनगर, निशातपुरा, गांधी नगर, छोला मंदिर, हबीबगंज, बैरागढ़, खजूरी, टीटीनगर, कमलानगर, शाहपुरा, कोलाररोड, जहांगीराबाद, एशबाग, स्टेशन बजरिया, अयोध्यानगर, गोविंदपुरा, पिपलानी, अशोकागार्डन, मिसरौद, एमपीनगर, बागसेवनिया, कटारा हिल्स, चूना भट्टी, अवधपुरी, रातीबड़, अरेरा हिल्स, महिला थाना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना, यातायात और अपराध शाखा।
इन थानों में लागू नहीं होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम
ग्रामीण- बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, ईंटखेड़ी, बिलखिरिया, सूखीसेवनिया और वालिया सड़क।
भोपाल स्वीकृत पद :
1. पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक)-1
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उप पुलिस महानिरीक्षक) 2
3. पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक) _ 8
4. अति0 पुलिस उपायुक्त (अत्तिरिक्त पुलिस अधीक्षक)-10
5. सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक)-33
6.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)-1
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इंदौर के इन जिलों में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली
कोतवाली, एमजीरोड, तुकोगंज, संयोगितागंज, छोटी ग्वालटोली, पलासिया, विजय नगर, एमआईजी, लसूड़िया, खजराना, कनाडिया, तिलक नगर, परदेशीपुरा, हीरा नगर, आजाद नगर, तेजाजी नगर, राउ, बाणगंगा, जूनी इंदौर, रावजी बाजार, भंवरकुआ, सराफा, पंडरीनाथ, छत्रीपुरा, मल्हारगंज, सदर बाजार, एरोड्रम, अन्नपूर्णा, राजेन्द्र नगर, द्वारिकापुरी, चंदन नगर, गांधी नगर, महिला थाना, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, यातायात, अपराध।
इन थानों में लागू नहीं होगी कमिश्नर प्रणाली महू, मानपुर, किशनगंज,बड़गौँंदा, सिमरोल, छुड़ेन, सांवेर, चंद्रावतीगंज, हातौद, देषालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, क्षिप्रा।
इंदौर स्वीकृत पद :
1. पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक)-1
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उप पुलिस महानिरीक्षक)-2
3. पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक)-8
4. अति0 पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)-12
5. सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक)-30
6.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)-1
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार
– कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस खुद धारा 144 व कर्फ्यू लगा सकेगी।
– शांति भंग होने की आशंका के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 14 दिनों तक जेल भेज सकती है।
– पुलिस के पास प्रतिबंधित कर्रवाई करने का अधिकार होगा।
– जेल से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा।
– राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा। एनएसए के के साथ ही 15 अन्य अधिनियम के तहत भी कार्रवाई का अधिकार पुलिस को मिल जाएगा।
– गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– गिरोह बंद अपराध और समाज विरोधी कामों के मामलों में भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– सरकारी गोपनीयता भंग करने वालों पर भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर पाएगी।
– धरना-प्रदर्शन की अनुमति भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस से ही लेनी होगी।
– लाठीचार्ज की अनुमति पुलिस को कलेक्टर से नहीं लेनी पड़ेगी।
– प्रतिबंधात्मक धाराओं गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पुलिस कोर्ट से होगी।
– जिलाबदर भी पुलिस अफसर ही तय करेंगे।