क्यों दिया गया यह आदेश
भोपाल में प्रतिदिन वीआईपी से लेकर छोटे मजदूरों का आना जाना लगातार लगा रहता है। इसके बीच में कई बार बहुत से कुख्यात बदमाश या आतंकवादी संगठन के लोग शहर में प्रवेश कर जाते है। इन्हीं गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि शहर के होटल, लॉज, और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रबंधकों द्वारा संबंधित थाने में जमा करानी होगी।
यह भी पढ़े – एमपी में फिर आदिवासी से अत्याचार, बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा किरायेदारों की सूचना देने के लिए 7 दिन
आदेश में कहा गया कि मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना संबंधित थाने पर या पुलिस पोर्टल पर 7 दिन के अंदर देना होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे ठेकेदारों और मजदूरों की सूचना को भी पुलिस थाने में जमा कराना होगा। आदेश में यह कहा गया है कि अगर आप अपना वाहन किराए पर देते है तो अपना वाहन देने से पहले व्यक्ति के पहचान पत्र का फोटो कॉपी आपको अपने पास रखना होगा।