ये कहता है सोसायटी का नियम
मत्स विभाग की कॉपरेटिव सोसायटी को प्राथमिकता के आधार पर इसलिए पट्टे दिए जाते हैं। कि छोटी समितियां अपना पालन पोषण कर सके, लेकिन किसी बड़ी समिति या बिचौलिया इसे पटटे पर नहीं ले सकते। लेकिन इस समिति के कई जिलों में काम बड़े काम हैं। ऐसे में ये समिति पूर्व से ही इस पट्टे के लिए उपयुक्त नहीं है।
वर्जन
पट्टे को लेकर जो विवाद है उसे दूर करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। उनकी जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।
कवींद्र कियावत, संभागायुक्त