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नवरात्रि में संक्रमण पर ब्रेक की तैयारी, सख्ती से लागू होगी कोरोना गाइडलाइन

locationभोपालPublished: Oct 10, 2020 11:58:54 am

Submitted by:

Hitendra Sharma

आगामी त्यौहारों एवं नवरात्र में कोरोना की गाइडलाइन के तहत सरकार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये कड़े कदम उठाने जा रही है।

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भोपाल. देश प्रदेश में आगामी त्यौहारों एवं नवरात्र में आमजन में कोरोना की गाइडलाइन के तहत विशेष रूप से मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सके जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को निर्केदेश दिये हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं और आयोजन समिति तथा व्यापारीगणो को कोरोना गाइडलाइन के पालन में सहयोगी बनाएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंत्रालय में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में कहा कि दुर्गा उत्सव के लिये आयोजन समितियों के पदाधिकारियों से एसडीएम और टी.आई. स्तर के अधिकारी सम्पर्क कर चर्चा करें और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा करें। सभी समितियों के पदाधिकारियों को सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता के सम्बन्ध में बताया जाए। पंडाल खुले हों और जन-समुदाय को दर्शन करने में परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए।

गरबा और अन्य ऐसे सभी कार्यक्रम पर रोक

प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि गरबा और अन्य ऐसे सभी कार्यक्रम पर रोक यथावत रहेगी। यानि कि इस नवरात्रि में गरबा और अन्य ऐसे सभी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। साथ ही दशहरा पर भी किसी तरह के भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं हो सकेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि रावण दहन समितियों को भी इस सम्बन्ध में बताया जाए।

मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं

घाट पर किसी को मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी विसर्जन घाटों पर बेरिकेटिंग लगें और विसर्जन के लिए गोताखोरों की व्यवस्था हो। नावों से कहीं भी विसर्जन नहीं करवाया जाएगा। मूर्ति विसर्जन प्रशासन करेगा। सभी विधायकों और जन-प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उन्हें भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाएगा।

प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि सम्बन्धित एसडीएम और डीएसपी लगातार क्षेत्र में समितियों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते रहें। सुरक्षा के सभी इंतजाम हों। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात रहें। पार्किंग और दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किये जायें, जिससे कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

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