क्या है प्रोफेशनल टैक्स
प्रोफेशनल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स की दर भी अलग-अलग होती है। प्रत्येक राज्य में अपने-अपने कानून नियम होते है उस हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा राज्य में 2500 रुपए तक बताई जा रही है। प्रोफेशनल टैक्स से होने वाली आय राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है जिसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में किया जाता है।
कौन आता है दायरे में
मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है। जीएसटी के पंजीयन व्यवसायी, चिकित्सक, निजी विद्यालय, चिकित्सा व्यवसायी, एडवोकेट, सीए, बीमा एजेंट, मदिरा दुकान संचालक, सहकारी सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर, चिटफंड संचालित करने वाली संस्थाएं एवं व्यक्ति, निजी चिकित्सालय, धर्मकांटा, जिम सेंटर, होटल, लॉज, वीडियो पार्लर, विवाह मंडप, फाइनेंस कंपनी, क्लीनिक, लैब, पैथोलॉजी, कियोस्क सेंटर से जुड़े व्यवसायी आते हैं।
31 मार्च के बाद पेनल्टी का प्रावधान लागू हो जाएगा
जिन लोगों पर वृत्तिकर जमा करने का दायित्व आता है और वे पहले से ही विभाग में पंजीकृत है, ऐसे लोग समय पर अपना टैक्स जमा कर दें। 31 मार्च के बाद पेनल्टी का प्रावधान लागू हो जाएगा।
आरपी श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर