नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार पर छूट दी जाना थी परंतु यह बात संज्ञान में आई है कि ई-नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण वांछित कर वसूली नहीं की जा सकी साथ ही अनेक करदाता उक्त छूट का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। अत: जनहित एवं निकाय हित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकायों को नागरिकों द्वारा बकाया कर की राशि एक मुश्त अदा की जाती है तो मात्र अधिभार में आगामी 31 मार्च 2022 तक पूर्व में जारी आदेश अनुरूप सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम, भोपाल द्वारा भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के परिपालन में वर्ष 2020-21 तक के सम्पत्तिकर एवं जलदर के बकाया राशि पर छूट प्रदान की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की बकाया राशियों पर लगे अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास में भागीदार बने।
ऐसे मिलेगी छूट
- सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राषि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी जबकि 50 हजार से अधिक एवं 1 लाख रुपये तक बकाया राषि पर केवल अधिभार में 50 प्रतिषत तक की छूट एवं 1 लाख रुपये से अधिक की राषि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जाएगी।
- जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राषि 10 हजार रुपये तक की राषि बकाया है ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी जबकि कर एवं अधिभार की राषि 10 हजार रुपये से अधिक 50 हजार रुपये तक की राषि पर अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट तथा जलकर एवं अधिभार की राषि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की बकाया राषियों पर ही छूट दी जाएगी।