एनएफएसए के माध्यम से शेष रहे पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए हंै। जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल 5.46 करोड़ लोगों को पात्रता की सीमा रखी गई थी, जिसमें से वर्तमान में 5.08 करोड़ हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में 38 लाख नवीन हितग्राहियों को और जोड़कर लाभान्वित किया जा सकता है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे छूटे हुए पात्र परिवारों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के अमले के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत अधिसूचित 27 प्राथमिकता परिवार श्रेणी में लाभान्वित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शामिल किया जाए।
इसके लिए ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालय द्वारा प्राथमिकता परिवार के सदस्यों से सम्पर्क कर उन्हें चिन्हित किया जाए, इसी के साथ स्थानीय निकाय के अमले द्वारा एम राशनमित्र पोर्टल पर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने / सदस्यों को जोडऩे के लिए निर्धारित आवेदन में पोर्टल पर आधार नंबर मोबाइल नंबर, पात्रता श्रेणी, वर्तमान पते तथा पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज अपलोड किए जाएं, पंजीकृत लाभार्थी का आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सक्षम अधिकारी को अग्रेषित कर स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अनुशंसा के बाद खाद्य विभाग को अग्रेषित किया जाना। पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसित पंजीकृत लाभार्थियों की एएसओ, आईएसओ द्वारा स्वीकृति तथा उचित मूल्य दुकान से मैपिंग। फिर एनआईसी भोपाल द्वारा जिले से प्राप्त डेटा को एनआईसी हैदराबाद के साथ शेयर कर पात्रता पर्ची जारी करना, पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्चियों को स्थानीय निकाय के माध्यम से जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण कराया जाना।
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इस कार्य की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत १६ अगस्त से प्रक्रिया शुरू कर राशन वितरण करवाने तक की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। ताकि जरूरतमंद पात्र छूटे हुए परिवारों को लाभ मिल जाए।