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सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 को ‘जन गण मन’ से जुड़ा जो आदेश दिया था, वो भोपाल के ही शख्स की याचिका (shyam narayan chouksey vs union of india) पर दिया गया था। इस आदेश के बाद अब देशभर में देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना ( playing national anthem ) अनिवार्य कर दिया साथ ही पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाना जरूरी कर दिया। अब हर शख्स फिल्म से पहले तिरंगे और राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े होते हैं। जिस शख्स की याचिका पर यह अहम फैसला हुआ था वे हैं भोपाल के श्याम नारायण चौकसे।
क्या कहते हैं एसएन चौकसे :-:
सुप्रीम कोर्ट का आदेश :-:
-राष्ट्रीय गान राष्ट्र की पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं हो सके।
-राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए।
-इसे वैरायटी सॉन्ग के रूप में भी नहीं गाया जा सकता है।
गांधी की समाधि को देख भी हो गए थे आहत :-:
भोपाल के श्याम नारायण चौकसे इससे पहले भी देशभक्ति की मिसाल पेशकर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भी एक याचिका लगाई थी। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि की दूर्दशा देख यह याचिका लगाई थी। चौकसे की इस याचिका ने भी देशभर में काफी सुर्खियां बटौरी थी।