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आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, अब इन पदों का भी किया निर्धारण

locationभोपालPublished: Dec 30, 2021 10:48:55 am

Submitted by:

deepak deewan

सरकार ने आरक्षण पर बड़ा कदम उठाया है

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सरकार ने आरक्षण पर बड़ा कदम उठाया है

भोपाल. मध्यप्रदेश में आरक्षण पर जबर्दस्त विवाद मचा हुआ है. खासतौर पर ओबीसी आरक्षण पर दोनों प्रमुख दलों में राजनैतिक रस्साकशी चल रही है. पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले में तो सु्प्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई और आखिरकार ये चुनाव भी आगे टाल दिए गए हैं. जहां ओबीसी आरक्षण का मामला सरगर्म है वहीं सरकारी नौकरियों में एससी,एसटी पदों के लिए आरक्षण पर भी विवाद सामने आ रहे हैं. इस बीच प्रदेश सरकार ने आरक्षण पर बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण तय कर दिया है।

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग ने किया आरक्षण निर्धारित करने का काम – सरकारी अस्पतालों में नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण निर्धारित करने का काम तय प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग ने किया है। इनका आरक्षण तय कर दिए जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया और आगे बढ़ गई है.

प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में होनेवाली नियुक्तियों में निशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत का आरक्षण – गौरतलब है कि सरकारी विभागों में नि:शक्तजनों के लिए पहले से ही आरक्षण चल रहा है. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में होनेवाली नियुक्तियों में निशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है। इसके बावजूद इनके लिए पदों का निर्धारण न होने से इस वर्ग को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा था।

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डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ पदों पर मिलेगा नि:शक्तों को आरक्षण, सीधी भर्ती के 2985 पद नि:शक्तजनों को— प्रदेश सरकार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदों पर आरक्षण निर्धारित किया गया है. इसमें प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए 2985 पद निर्धारित किए गए हैं।
ऐसा रहेगा आरक्षण
द्वितीय श्रेणी: चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक,सहायक प्रबंधक,प्रशासकीय अधिकारी 324
तृतीय श्रेणी: स्टाफ नर्स, सहायक गे्रड, कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2146
चतुर्थ श्रेणी: ड्रेसर, लैब अटैंडेंट, भृत्य, डार्करूम अटैंडेंट,वार्डबॉय, आया, दाई 515
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