सवाल: पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहनों पर क्या जुर्माना करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स जारी करने में गड़बड़ी चल रही है?
जवाब: बिना पीयूसी के दो पहिया वाहन पर एक हजार, कार पर दो हजार और बस ट्रक पर तीन हजार रुपए का जुर्माना किया जाता है। पॉल्यूशन चेकिंग करने वाले इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर को भेजकर जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
सवाल: कार्यालय में कर्मचारी और अफसर समय से नहीं आते?
जवाब: ऐसा नहीं है, मैंने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले कार्यालय आने के समय में ही सुधार करवाया। इसमें मनमानी पर अंकुश लगाया है। अब प्रत्येक कर्मचारी सुबह 10.45 बजे तक अनिवार्य रूप से ऑफिस आ जाता है। इससे कार्य में सुधार हुआ है।
जवाब: ऐसा नहीं है। किसी भी बाहरी तत्व को अनावश्यक ऑफिस में प्रवेश या किसी दस्तावेज को टच करने की अनुमति नहीं है। लोगों को एजेंट्स के बचाने को एकल खिड़की सुविधा शुरू की गई है। तमाम जानकारियां देने वाले बोर्ड भी कई जगह लगाए गए हैं।
सवाल: सड़क पर वाहनों के जमावड़े के चलते लिंक रोड-2 पर अकसर जाम की स्थिति बनी रहती है, कैसे निपटेंगे?
जवाब: यह सही है कि वाहनों से जाम लगता था, लेकिन अब नहीं। फिटनेस वाले वाहनों को एक दिन पहले अप्वाइंटमेंट लेना होता है और उस दिन केवल फिटनेस किए जाने वाले वाहन ही आते हैं। अनावश्यक वाहन नहीं आते।
सवाल: फिटनेस के लिए कौन-कौन सी जांच कराई जाती हैं?
जवाब: फिटनेस में हमारे टेक्निकल इंस्पेक्टर लाइट्स, बे्रक्स, स्पीड गवर्नर, सीट्स और बस की सामान्य कंडीशन परखते हैं। जिस वाहन की फिटनेस जांच की जाती है, उसकी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी होती है।
सवाल: चार्टर्ड बसों में अवैध रूप से माल ढोने पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है?
जवाब: विभाग के पास स्टाफ कम है और रुटीन काम भी काफी होते हैं। चार्टर्ड बसों में माल ढुलाई पर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।