दरअसल, हर सप्ताह पेशी से छूट देने के लिए साध्वी प्रज्ञा की याचिका पर गुरुवार को भी एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया था। साथ ही मई में उनकी गैरहाजिरी पर मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और आदेश दिया था कि प्रज्ञा सहित इस प्रकरण के सभी आरोपी सप्ताह में एक बार कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे।
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कोर्ट में राहत के लिए साध्वी प्रज्ञा ने जो आवेदन दिए थे, उसमें लिखा था कि वे सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना होता है। कोर्ट ने प्रज्ञा के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। लेकिन शुक्रवार को एनआई कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी हैं।
कोर्ट में राहत के लिए साध्वी प्रज्ञा ने जो आवेदन दिए थे, उसमें लिखा था कि वे सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना होता है। कोर्ट ने प्रज्ञा के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। लेकिन शुक्रवार को एनआई कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी हैं।
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साध्वी प्रज्ञा के लिए एनआईए कोर्ट से शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। कोर्ट ने पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली है। साध्वी प्रज्ञा ने संसद सत्र में उपस्थित रहने के लिए पेशी से छूट मांगी थी। गुरुवार को जिस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसे शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है।
साध्वी प्रज्ञा के लिए एनआईए कोर्ट से शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। कोर्ट ने पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली है। साध्वी प्रज्ञा ने संसद सत्र में उपस्थित रहने के लिए पेशी से छूट मांगी थी। गुरुवार को जिस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसे शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है।
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भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा संसद पहुंचने के बाद एक बार एनआईए कोर्ट में पेशी हुई हैं। उस दौरान भी वह बीमारी के नाम पर कोर्ट से राहत लेती रही थीं। लेकिन एनआई कोर्ट ने जब राहत नहीं दी तो साध्वी प्रज्ञा सात मई को एनआईए कोर्ट में पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने जज के हर सवाल का जवाब, मैं नहीं जानती हूं कहकर दिया था।
भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा संसद पहुंचने के बाद एक बार एनआईए कोर्ट में पेशी हुई हैं। उस दौरान भी वह बीमारी के नाम पर कोर्ट से राहत लेती रही थीं। लेकिन एनआई कोर्ट ने जब राहत नहीं दी तो साध्वी प्रज्ञा सात मई को एनआईए कोर्ट में पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने जज के हर सवाल का जवाब, मैं नहीं जानती हूं कहकर दिया था।