scriptमालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा की डिस्चार्ज अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई | Sadhvi Pragya's discharge appeal hearing on July 29 in Bombay HC | Patrika News

मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा की डिस्चार्ज अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई

locationभोपालPublished: Jun 12, 2019 02:45:12 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

मालेगांव ब्लास्ट केस में 29 जुलाई को होगा साध्वी प्रज्ञा के रिहाई पर सुनवाई

sadhvi
भोपाल. 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।


साध्वी प्रज्ञा को पिछली बार स्वास्थ्य कारणों से एनआईए की विशेष अदालत में एक दिन की पेशी की छूट मिली थी। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट मांगी थी, जिसे एनआईए के विशेष न्यायधीश वी एस पडालकर ने स्वीकार कर लिया था।
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रिहा करने की मांग
डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन मालेगांव धमाके की अरोपी साध्वी प्रज्ञा के साथ समीर कुलकर्णी और लेफ्टिनेंट प्रसाद पुरोहित ने दाखिल की थी। तीनों ने इस केस से रिहाई की अर्जी कोर्ट में दी है। साध्वी प्रज्ञा समेत दो अन्य आरोपियों ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत रिहा करने की बात कही है।
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sadhvi pragya
 

सात जून को हुई थी पेश
मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सात जून को मुंबई स्थित एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश हुई थीं। इस दौरान उनसे जज ने कई सवाल पूछे थे। जिसका जवाब उन्होंने हर बार यही दिया कि मैं नहीं जानती हूं। दरअसल, एनआईए कोर्ट ने कहा था कि सप्ताह में एक दिन आरोपियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना होगा। इसी के बाद साध्वी पेश हुईं थी।
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sadhvi pragya
 

छह लोगों की हुई थी मौत
दरअसल, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के बाहर हुए ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में 101 लोग घायल हुए था। जिसके बाद नवंबर 2008 में मुंबई एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। साल 2011 में इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।
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