भोपाल

बात-बात में SC/ST Act में बंद कराने की धमकी देती थी, पंचों ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव..

उप सरपंच सहित 17 पंचों ने एसडीएम के समक्ष किया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत, सरपंच पर लगाए अनियमितता के आरोप

भोपालSep 15, 2018 / 08:13 am

सुनील मिश्रा

न्यायालय ने चेक अनादरण के दो अलग-अलग प्रकरणों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजाई सुनाई है।

बैरसिया जनपद की ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी की सरपंच को बात-बात में पंचों को एससी-एसटी एक्ट में बंद कराने की धमकी देना महंगा पड़ गया। शुक्रवार को उपसरपंच सहित 10 महिला एवं 7 पुरुष पंचों ने सरपंच सीमा कलावत को हटाने के लिए एसडीएम राजीव नन्दन श्रीवास्तव को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है।

ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी कलां में उप सरपंच सहित 20 पंच हैं जबकि 17 पंचों ने सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उप सरपंच और पंचों ने कहा कि सरपंच द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 द्वारा निर्धारित की गई ग्राम की मासिक बैठक का आयोजन नही किया गया। इससे विकास कार्यों की न तो समीक्षा हो पाती है और न प्लानिंग हो पाती है। ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य नहीं किये गए और निर्माण कार्यो में भी अनियमितताएं की गई है।

सड़क, नाली, चबूतरे, पुलिया आदि बनाने में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इनमें घटिया निर्माण सहित अन्य शिकायतें की गई। सभी पंचों ने बताया कि अगर कोई भी पंच ग्राम पंचायत सरपंच सीमा कलावत से पंचायत के कामों के संबंध में बात करता है तो सरपंच सीमा कलावत पंचों को धमकी देती है कि अगर ज्यादा गड़बड़ की तो सभी पंचों को हरिजन एक्ट में बंद करवा दूंगी । बार-बार इस धमकी से सभी पंच आजिज आ चुके थे।

इसलिए उन्होंने बैठक कर फैसला लिया कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। एस डी एम बैरसिया राजीव नन्दन श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी के 17 पंचों द्वारा सरपंच सीमा कलावत के विरूद्व दिए गए अविश्वास प्रस्ताव में कार्रवाई करने का आश्वासन पंचों को दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई के संबंध में एसडीएम को अधिकार हैं। वे प्रकरण दर्ज कर अब सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर और शिकायतों का परीक्षण कराकर फैसला लेंगे। सरपंच का पद भी छिन सकता है। उसे पद से हटाकर उपसरपंच को प्रभार मिल सकता है।

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