प्रदेश में एमपी बोर्ड से सम्बद्ध जिन स्कू लों की मान्यता 31 मार्च को खत्म हो रही है, उन्हें शासन की ओर से इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण से छूट मिल गई है। कई जिलों में बीआरसी एवं अन्य अधिकारियों की ओर से मान्यता नवीनीकरण की फाइल बुलवाई जा रही थी। इस मामले में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, जिन विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है, उनकी मान्यता 31 मार्च 2021 तक मान्य की गई है। अत: मान्यता के सम्बंध में नवीनीकरण की कार्रवाई जिला स्तर से न की जाए।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नवीन मान्यता के लिए जिन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनका निराकरण नियत विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। इसके तहत विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा संबधित अशासकीय स्कू ल का निरीक्षण प्रतिवेदन 20 जून तक और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रकरणों का निराकरण 30 जून तक किया जाए। स्कूल आवेदन निरस्त होने से 45 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकेंगे, कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कू ल के आवेदन प्राप्ति से 15 दिन में करना सुनिश्चित किया जाएगा।