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अब गैस किट से दौड़ रहीं स्कूल वैन का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

locationभोपालPublished: Aug 13, 2019 01:41:09 am

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ग्वालियर के बाद भोपाल में नियम लागू

School Van

School Van

भोपाल. शहर में 12 सीटर से कम बैठक क्षमता और गैस किट से चलने वालीं स्कूल वैन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ऐसे वैन संचालकों के पकड़े जाने पर अब उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त करने के अलावा लोगों की जान से खिलवाड़ करने का मुकदमा भी दर्ज होगा।
जिला परिवहन विभाग नई स्कूल बस पॉलिसी को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस विभाग की मदद लेगा। प्रदेश में भोपाल ऐसा दूसरा शहर है, जहां ये आदेश लागू किया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने ग्वालियर में ऐसी स्कूल वैनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। अभिभावकों को होने वाली असुविधा और नए नियमों की प्रतिक्रिया को देखते हुए अब प्रदेश के अन्य शहरों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में अभी भी 500 से ज्यादा ऐसी वैन चल रही हैं, जिनमें अधिकतम 10 बच्चों को ही बैठाया जा सकता है, लेकिन वैन संचालक इन वाहनों में 15 बच्चों को ठूंसकर कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर इन वैनों में अवैध तरीके से गैस किट लगाकर वाहनों को दौड़ाया जा रहा है।
नए नियमों को जानें
-12 सीटर एवं इससे अधिक क्षमता के वाहनों को ही स्कूल बस परमिट जारी होंगे।
– स्कूल प्रबंधन अब अटैच स्कूल बसों के परिचालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
– अभिभावकों को स्कूल बसों की निगरानी के लिए समिति बनाने की जवाबदेही सौंपी जाएगी। समिति हर महीने बैठक कर प्रमुख आपत्तियों पर एक रिपोर्ट कलेक्टर एवं आरटीओ को भेजेगी।
– मैजिक एवं आपे में पीला रंग पुतवाकर स्कूल बस बनाने के मामलों में साफ किया गया है कि इनमें 12 बच्चों के बैठने की जगह होना चाहिए।

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नई स्कूल बस पॉलिसी में वाहन मालिक, स्कूल संचालक सहित अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य तय किए हैं। मनमानी करने वालों के रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस निरस्त करने के अलावा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
संजय तिवारी, आरटीओ
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