सरकार ने 12 सीटर से कम क्षमता वाले वाहन और गैस किट चलित स्कूल वैनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन अभी भी शहर में ऐसे वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं।
मैजिक एवं आपे में 12 सीट जरूरी – परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक मैजिक एवं आपे में पीला रंग लगाकर स्कूल बस बनाने के मामलों में साफ किया गया है कि इनमें 12 बच्चों के बैठने की जगह होना चाहिए।
– निर्माता कंपनी की ओर से तैयार डिजाइन के अलावा यदि कोई मॉडीफिकेशन कराया जाता है तो इसे मान्य नहीं किया जा सकेगा। – ट्रैवलर एवं बड़ी बसों में 12 से 32 सीटों का होना अनिवार्य है।
निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और अभिभावकों के विरोध ही कार्रवाई के आड़े आ जाता है। स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। चेकिंग और जब्ती लगातार जारी है। – टीपीएस भदौरिया, प्रभारी, उडऩदस्ता